इस्मेक तस्कर को छ: माह की सजा, दस हजार का अर्थदंड
रूद्रप्रयाग। इसी वर्ष 23 अप्रैल को अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्रान्तर्गत एसओजी टीम द्वारा एक व्यक्ति को स्मैक की तस्कर करते पकड़ा था जिसे जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने 6 माह का कारावास और 10 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है।
एसओजी प्रभारी मनोज नेगी के नेतृत्व में 23 अप्रैल को मुखबीर की सूचना पर अगस्त्यमुनि के एलएण्डटी मार्ग पर हाट गाँव के नजदीक अखिलेश बगवाडी पुत्र मोहन बगवाडी निवासी ब्लॉक रोड, सेंटर स्कूल के पीछे अगस्त्यमुनि को 6.21 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने वृस्पतिवार को आरोपी को छ माह की सजा व 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।