विधायक भरत सिंह चौधरी को आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी, 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण

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विधायक भरत सिंह चौधरी को आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी, 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण

राजेश नेगी/ केदारखण्ड एक्सप्रेस न्यूज़

रूद्रप्रयाग। आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 प्रभावी रूप से लागू होने के बावजूद भी   विधायक भरत सिंह चौधरी द्वारा जखोली के तैला में बैठक ली गई, जिसमें  करीब 30 से अधिक लोग शामिल थे। ऐसे में जहां आदर्श आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन किया गया वही कोविड-19 का भी पालन नहीं किया गया।

प्रभारी उड़नदस्ता टीम संख्या 05  द्वारा अवगत कराया गया कि बीते 17 जनवरी  को सूचना प्राप्त हुई कि स्थान तैला में वर्तमान विधायक द्वारा बैठक ली जा रही है जिसमें 20-30 लोग एकत्रित हुए। यहीं पर स्थानीय ग्रामीणों की बैठक ली जिसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है।

रिटर्निंग ऑफिसर उप जिलाधिकारी द्वारा विधायक भरत सिंह चौधरी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया विधायक द्वारा आदर्श आचार संहिता व कोविड-19 के दिशा निर्देशों तथा धारा-144 का उल्लंघन किया गया है जो नियमों के तहत दंडनीय है। उन्होंने विधायक भरत सिंह चौधरी को 24 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है और साथ ही यह भी लिखा है कि संतोषजनक उत्तर प्राप्त ना होने पर विधायक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं आरपी एक्ट 1951 तथा महामारी व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

आपको बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 जनवरी से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा हो चुकी है तथा उक्त घोषणा अनुसार आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रैली जुलूस आदि पर रोक लगाई गई है तथा रुद्रप्रयाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के धारा-144 लागू है। बावजूद विधायक भरत सिंह चौधरी द्वारा सत्ता के नशे में चूर होकर कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है।

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