त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025ः प्रत्याशियों के लिए बैंक खाता संबंधी दिशा-निर्देश जारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि पंचायत चुनावों में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी नामांकन से पूर्व अपने निर्वाचन व्यय हेतु अलग बैंक खाता खोलें, जिससे सम्पूर्ण व्यय लेन-देन पारदर्शी रूप से दर्ज किया जा सके। किंतु, यदि किसी कारणवश प्रत्याशी द्वारा नामांकन से पूर्व नया बैंक खाता खोलना संभव न हो तो, ऐसी स्थिति में उम्मीदवार पूर्व में खोले गए बैंक खाते (ैंअपदहे ध् ब्नततमदज) का ही उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि नामांकन से पूर्व खार्ता मतव ठंसंदबम किया गया हो तथा प्रत्याशी द्वारा उक्त बैंक खाता संख्या एवं संबंधित जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाए, यह व्यवस्था केवल ऐसी परिस्थितियों में लागू होगी, जहां नया खाता खोलना वस्तुतः संभव न हो पाया हो और प्रत्याशी द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्व खाता उपयोग करने की मंशा प्रदर्शित की गई हो।
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसे खातों को निर्वाचन व्यय हेतु मान्य किया जा सकता है, यदि वे आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप हों। साथ ही, प्रत्याशी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नामांकन के पश्चात निर्वाचन तक सम्पूर्ण व्यय उसी एक खाते के माध्यम से किया जाए तथा समय-समय पर व्यय रजिस्टर एवं खाता विवरण रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराए जाएं।
प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर निर्वाचन परिणाम तक किए गए प्रचार एवं व्यय का पूरा विवरण आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत रखना होगा। संबंधित व्यय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु ₹10,000 (दस हजार रुपये), ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये), क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु ₹75,000 (पिचहत्तर हजार रुपये) तथा जिला पंचायत सदस्य पद हेतु ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियोंध्रिटर्निंग अधिकारियों एवं संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सके।
आय-व्यय लेखे के लिए संबंधित विकास खंडों में दिया जाएगा प्रशिक्षण

वरिष्ठ कोषाधिकारी रुद्रप्रयाग चंद्र प्रकाश सती ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार को आय-व्यय का लेखा निश्चित प्रारूप में रखना आवश्यक है, जिसके संबंध में 14 जुलाई को संबंधित विकास खंडों में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से इस प्रशिक्षण में शामिल होने एवं चुनावी खर्च को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की अपील की।

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