प्रशासन ने चार नाबालिग बालिकाओं की शादी रूकवाई

रूद्रप्रयाग। परिजनों द्वारा नाबालिग बालिकाओं की जबरन शादी किये जाने के मामलों में रूद्रप्रयाग प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने आज जखोली के अलग अलग गावों में चार नाबालिग की शादी रूकवाई और परिजनों को सख्त हिदायत दी कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही वह बालिकाओं की शादी करें।
पिछले कुछ समय से जखोली विकासखंड अंतर्गत नाबालिक बालिकाओं की शादी के मामले सामने आ रहे थेl चाइल्ड हेल्पलाइन रुद्रप्रयाग को कुछ दिन पूर्व सूचना मिली कि जखोली ब्लॉक के घंघासू बांगर क्षेत्र अंतर्गत बक्सीर ,डांगी ,खोड ,भूनालगांव, उछोला , मथीयागांव अन्तर्गत परिजनों द्वारा नाबालिक बालिकाओं की शादी कराई जा रही है। जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा संबंधित क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय से संपर्क कर उक्त गाँवो से विद्यालय में पड़ रही बालिकाओं की डिटेल ली गई और आज गांव उछोला पहुंच कर चार नाबालिक बालिकाओं की शादी रुकवाई गई साथ ही गांव में पहुंची जिला प्रशासन की टीम द्वारा घरवालों से बातचीत कर उन्हें समझाया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। उनको बताया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही शादी करने का प्रावधान है।
जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने उक्त टिम की सराहना की है। उन्होंने कहा टिम की तत्परता से बाल विवाह जैसे कानूनी अपराध होने से बचाया जा सका है। उन्होंने कहा टीम इसी तरह भविष्य में भी काम करती रहे। जिला प्रशासन की टीम में क्षेत्रीय पटवारी गणेश रावत, जिला समन्वयक दीपिका ,बाल संरक्षण अधिकारी, रोशनी रावत , सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह थे। घरवालों से बातचीत कर उन्हें समझाया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। उनको बताया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जा सकता है।