चरस तस्करी मामले एक अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

कुलदीप राणा आजाद/रूद्रप्रयाग

रूद्रप्रयाग। दिसम्बर 2022 में एस ओ जी की टीम द्वारा चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिससे आज जिला सत्र न्यायालय रूद्रप्रयाग ने 5 वर्ष की सजा एवं 1 लाख का जुर्माने की सजा दी है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

दरअसल रूद्रप्रयाग में एसओजी प्रभारी मनोज नेगी के नेतृत्व में 22 दिसम्बर 2022 को गुप्तकाशी क्षेत्र में उच्छोला गाँव के सुरेन्द्र राणा को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था जिसके बाद एसओजी टीम ने इसे गुप्तकाशी पुलिस के सुपुर्द किया था। हालांकि यह अपराधी गुप्तकाशी थाने से भी फरार हो गया था जिसने बाद लगातार पुलिस दबाव के कारणवश आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस हिरासत से भागने को लेकर इस पर अन्य धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई। आज जिला सत्र न्यायालय द्वारा इस मामले में सुनवाई करते हुई सुरेन्द्र राणा को 5 वर्ष की कैद व 1 लाख जुर्माना लगाया गया।

Share

You cannot copy content of this page