जखोली विकासखंड के एक गाँव के प्रधान सहित दो को बलात्कार के आरोप से किया दोष मुक्त

मंजू राणा/केदारखण्ड एक्सप्रेस न्यूज़
रूद्रप्रयाग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग शहंशाह मुहम्मद दिलवर दानिश ने गाँव के प्रधान सहित दो अन्य बलात्कार के आरोपियों को किया दोषमुक्त। ज्ञात हो कि जुलाई 2023 में जखोली विकासखंड के एक गाँव की एक मंदबुद्धि बालिका के पिता द्वारा अपने गाँव के प्रधान सहित एक अन्य व्यक्ति वह एक नेपाली मज़दूर पर बेटी साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर बलात्कार किए जाने संबंधी एफआईआर दर्ज करवाई गई।
विवेचना के उपरांत तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूद्रप्रयाग की अदालत में पीड़िता सहित कुल 11 गवाहों को परीक्षित करवाया गया।
अभियुक्त प्रधान की ओर से अधिवक्ता बीरबल सिंह भंडारी एवं अरूण प्रकाश बाजपाई द्वारा पैरवी करते हुए न्यायालय में पक्ष रखते हुए कहा गया कि पीड़िता के साथ हुए बलात्कार की कोई भी तथ्य एवं साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आए और न ही पीड़िता के साथ कथित बलात्कार का कोई मेडिकल परीक्षण में पुष्टि हुई है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई वह देरी से सोच समझ कर के दर्ज करवाई गई है अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने में असफल रहा है।
इन तथ्यों के आधार पर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूद्रप्रयाग द्वारा सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्त अगस्त 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद थे। आदालत ने अभियुक्तों को तत्काल रिहा करने आदेश पारित किए गए।