रूद्रप्रयाग: आत्म हत्या के लिए उकसाने के आरोपी को 6 साल का कारावास, 5 हजार का अर्थदण्ड
रूद्रप्रयाग: आत्म हत्या के लिए उकसाने के आरोपी को 6 साल का कारावास, 5 हजार का अर्थदण्ड
-भूपेन्द्र भण्डारी/केदारखण्ड एक्सप्रेस
रूद्रप्रयाग। सत्र न्यायाधीश रूद्रप्रयाग की पीठासीन श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने आज एक 2020 के केश में सुनवाई करते हुए आत्म हत्या के लिए उकसाने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 6 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दरअसल 8 मई 2020 को अगस्त्यमुनि क्षेत्र के एक गांव के प्रधान ने अगस्त्यमुनि पुलिस का सूचना दी थी कि उनके गांव में एक लड़की द्वारा भीमल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या की गई जिसमें पुलिस मौके पर जाकर कार्यवाही की गई। वहीं मृतिका के पिता नरेन्द्र लाल द्वारा थाना अगस्त्यमुनि को तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी लड़की को आत्महत्या के लिए अर्जुन कुमार पुत्र स्व. जीशनलाल ग्राम कैड़ा मल्ला चन्द्रनगर रूद्रप्रयाग द्वारा उकसाया गया है।
यह मामला न्यायालय में गया तो मृतिका की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुर्दशन सिंह ने पैरवी की जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता कर्णपाल सिंह रौथाण ने पैरवी की। सभी पहलुओं, सबूतों, ग्वाहों और तथ्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश रूद्रप्रयाग की पीठासीन श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने अनुर्जन कुमार को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 6 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी द्वारा गरीब और घर का इकलौता कमाने ने का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की गई थी जबकि शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह द्वारा आदालत से मांग की गई थी कि आरोप की गम्भीरता को देखते हुए दोषी को कठोर सजा दी जानी चाहिए।
दरअसल मृतिका की सगाई 13-14 मार्च को मनोज कमार पुत्र गिरधारी लाल वीणा मल्ला पोखरी से हुई थी जिसके बाद आरोपी अर्जुन कुमार द्वारा मृतिका, उसके मंगेतर और पिता को फोन पर धमकता था और मृतिका के साथ प्रेम प्रसंग होने के साथ ही मृतिका के साथ अश्लील सामग्री होने का दावा करता था। यह सिल्लसिला कई दिनों तक चला जिसके बाद तंग आकर मृतिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी।