जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत
संगीता “सपना” बुटोला/केदारखण्ड एक्सप्रेस न्यूज।
जनपद चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। एकलपीठ ने फिलहाल रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के सरकारी आदेश पर लगा दी है। राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को भी एक सप्ताह में उत्तर दाखिल करने को कहा है।
राज्य सरकार की ओर से जारी दस जनवरी के आदेश पर रजनी भंडारी ने याचिका दायर कर बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने की याचना की थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जांच में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, पंचायती राज नियमावली के अनुसार अनियमितता होने पर पहले जिलाधिकारी की ओर से प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए थी ,
मगर जिलाधिकारी ने स्वयं जांच न कर सीडीओ को जांच सौंप दी, जबकि सीडीओ ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी ,नियमावली का पालन नहीं किया गया ।वह निर्वाचित पदाधिकारी हैं याचिका में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया, सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।