परीक्षा केंद्र में धारा-163 प्रभावी रहेगी
08 फरवरी (शनिवार) को जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू-जाखधार के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा-09 एवं कक्षा 11वीं पार्श्व परीक्षा हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा को निर्विघ्न एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के दृष्टिगत तहसील ऊखीमठ के अंतर्गत आयोजित होने वाले परीक्षा केंद्र में धारा-163 प्रभावी रहेगी।
उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि 08 फरवरी (शनिवार) को जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू-जाखधार के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा-09 एवं 11वीं पार्श्व परीक्षा पीएम स्कूल जवाहर विद्यालय बणसू-जाखधार में आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र में धारा-163 प्रभावी रहेगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया जाता है। परीक्षा के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केंद्रों के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी स्टिक खुखरी, तलवार, कोई तेज धार वाला शस्त्र आदि प्रतिबंधित रहेगा। बताया कि परीक्षा को निर्विघ्न, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उक्त परीक्षा केंद्र में धारा-163 प्रभावी रहेगी तथा उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।